मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना आवेदन पत्र मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना फॉर्म, Mukhyamantri Krishak Durghatna kalyaan yojna 2020
उत्तर प्रदेश निवासियों के लिए मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ जी के सानिध्य में मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना का शुभारंभ किया गया है इस स्कीम के तहत यदि प्रदेश के किसान किसी भी दुर्घटना का शिकार होते हैं तो उन्हें सरकार की ओर से आर्थिक सुरक्षा व सामाजिक सुरक्षा दी जाएगी| UP Mukhyamantri Krishak Durghatna Kalyan yojna के अनुसार यदि उत्तर प्रदेश के किसी भी किसान को किसी दुर्घटना का सामना करना पड़ता है या उस दुर्घटना में किसान की मृत्यु हो जाती है तो मृतक के कुटुंब को Rs500000 तक की आर्थिक सहायता दी जाती है इसके साथ ही 60% अपंगता पर भी Rs 200000 की धनराशि प्रदान की जाती है | इस क्रम में पहली किस देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से 100 करोड रुपए की धनराशि मुहैया करवाई गई है I
Mukhyamantri Krishak Durghatna kalyaan yojna 2020
भारत का किसान देश की अर्थव्यवस्था में एक सहायक पात्र है तो ऐसे में सरकार ने भी अपनी संपूर्ण जिम्मेदारी निभाते हुए मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना 2020 की शुरुआत की है जिसके अनुसार 14 सितंबर 2019 के पश्चात किसी भी दुर्घटना ग्रस्त किसान को इस योजना का संपूर्ण लाभ दिया जाएगा आज के हमारे इस लेख के माध्यम से हम आपको मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के बारे में संपूर्ण जानकारी दे रहे हैं इस योजना के तहत ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन करके प्रदेश वासी इस योजना के लाभार्थी हो सकते हैं|
मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना का लाभ कौन ले सकते हैं
- उत्तरप्रदेश प्रदेश के मूल निवासी , छोटे या बड़े किसान, सीमांत किसान वह दूसरों की जमीन पर खेती करने वाले श्रमिक किसान भी इस योजना का लाभ ले सकते हैं यह योजना सभी को समान रूप से लाभान्वित करती है|
- प्रदेश के वे सभी किसान जिनके परिवार की आय का मुख्य स्रोत उनकी खेती बाड़ी है के लिए इस योजना की शुरुआत की गई है
- मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना का लाभ लेने वाले किसानों की आयु 18 से 70 साल होनी चाहिए
- कृषक पुरुष या स्त्री के दोनों ही हो सकते हैं परंतु इसके बारे में योजना में साफ-साफ कुछ नहीं लिखा गया है
- इसकी में बटाईदार दूसरों के खेतों में काम करने वाले श्रमिक के साथ साथ मजदूर आदि भी शामिल होंगे|
मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना का उद्देश्य
- प्रदेश के किसानों को आर्थिक तथा सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना
- यदि आकस्मिक दुर्घटना या किसी प्राकृतिक दुर्घटना के कारण किसी भी किसान के परिवार को मुसीबत का सामना करना पड़ता है तो ऐसे में सरकार उन्हें पूरे तरीके से सहायता प्रदान करती है
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Krishak Durghatna kalyaan yojna 2020 में सरकार की ओर से दिए गए मुआवजे से शोक ग्रस्त परिवार को कुछ समय के लिए आजीविका का साधन मिल जाता है
- किसानों को तथा सरकार के बीच का संबंध मजबूत होता है तथा किसान सरकार पर भरोसा कर पाते हैं
- दुर्घटना के समय यदि कोई कृषक विकलांग हो जाता है तो उसके इलाज के लिए यह धनराशि मददगार साबित होती है
- कृषक को देश की रीड की हड्डी कहा जाता है और ऐसे में मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना उद्देश्य सरकार के द्वारा अपना उत्तरदायित्व निभाना है
Krishak Durghatna kalyaan yojna 2020 में किन दुर्घटनाओं का मुआवजा दिया जाता है?
- यदि किसी किसान की किसी भी प्रकार की प्राकृतिक दुर्घटना जैसे आग लगने बिजली गिरने करंट लगने या बाढ़ आदि की स्थिति से मृत्यु होती है तो उससे यूपी कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के तहत आर्थिक सहायता दी जाती है
- किसी जंगली जानवर के आक्रमण या सांप के काटने से यदि किसी किसान की मृत्यु होती है तो वह इस योजना के लाभ का पात्र है
- किसी प्राकृतिक आपदा आंधी तूफान पेड़ के गिरने मकान के ढहने या किसी तालाब कुएं आदि में डूबने से मृत्यु होने पर या अपंग होने पर
कृषक दुर्घटना कल्याण योजना 2020 की सहायता राशि
- योजना के तहत एक अंग के क्षतिग्रस्त होने पर 50% वित्तीय सहायता दी जाती है तथा दोनों अंगों के क्षतिग्रस्त होने पर 100% वित्तीय सहायता दी जाती है
- 60% या इससे अधिक विकलांगता के समय 100% वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है जो लगभग Rs 200000 या इससे अधिक हो सकती है
- दुर्घटना में संपूर्ण दिव्यांगता या मृत्यु होने पर पीड़ित परिवार को Rs 500000 मुआवजा दिया जाता है
कृषक दुर्घटना कल्याण योजना 2020 ऑनलाइन ऑफलाइन आवेदन
- यूपी के खातेदार किसान की यदि किसी एक्सीडेंट में मृत्यु हो जाती है या वे दिव्यांग हो जाते हैं तो उनका परिवार इस योजना के अनुसार लाभ का पात्र माना जाता है तथा वे ऑनलाइन में ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं
- उत्पीड़न के साथ हुई दुर्घटना का प्रूफ आपके पास होना आवश्यक है तथा Krishak Durghatna kalyaan yojna 2020 में
उत्पीड़क का नाम, पहचान पत्र ,आधार कार्ड ,आवास प्रमाण पत्र आदि का होना आवश्यक है - ऑफलाइन आवेदन के लिए आप किसी भी नगरपालिका के ऑफिस, ग्राम पालिका, पंचायत भवन में अर्जी दे सकते हैं
- ऑनलाइन आवेदन के लिए आप किसी भी नजदीकी सीएससी सेंटर, पुलिस स्टेशन या मोबाइल पर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं
- ऑनलाइन आवेदन के लिए अभी तक किसी भी एक वेबसाइट को लॉन्च नहीं किया गया है अतः आप उत्तर प्रदेश सरकारी मदद के लिए बनाई गई किसी भी हेल्पलाइन Information and Public relationship department.पर आवेदन कर सकते हैं तथा अपने गांव या ब्लॉक के सरकारी ऑफिसर की मदद ले सकते है